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सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : अमर उजाला
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बिल्किस बानो मामले के 11 दोषियों की जल्द रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने वाली बिल्कीस बानो की अपील पर कोर्ट ने केंद्र, गुजरात सरकार को नोटिस जारी किए। बता दें कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान 11 दोषियों ने बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या की थी। गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को दोषियों को राहत देते हुए दोषियों को रिहा कर दिया था। इसके खिलाफ बिल्किस बानो ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और याचिका दायर की। जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ ने की सुनवाई
जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्न की पीठ बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई की। इससे पहले 22 मार्च को याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई के लिए नई पीठ के गठन का आश्वासन दिया था। बिल्किस बानो ने दोषियों की जल्द रिहाई के खिलाफ दायर याचिका के साथ ही एक अन्य याचिका भी दायर की है। जिसमें बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट से अपने उस फैसले की समीक्षा करने की भी मांग की है, जिसमें कोर्ट ने गुजरात सरकार को दोषियों को जल्द रिहा करने पर विचार करने का निर्देश दिया था।
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