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राइट टू हेल्थ बिल का विरोध
– फोटो : Amar Ujala Digital
विस्तार
राइट टू हेल्थ (RTH) बिल में प्रावधान है कि कोई भी हॉस्पिटल या डॉक्टर मरीज को इलाज के लिए मना नहीं कर सकता है। इमरजेंसी में आए मरीज का सबसे पहले इलाज करना होगा। ये बिल कानून बनने के बाद बिना किसी तरह का पैसा डिपॉजिट किए ही मरीज को पूरा इलाज मिल सकेगा।
अभी तक यह होता आया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जब तक मरीज के परिजन एडमिशन फीस नहीं देते, बीमारी के एस्टीमेट का एडवांस जमा नहीं करवाते हैं, तब तक अस्पताल में मरीज को भर्ती नहीं किया जाता है और इलाज शुरू नहीं किया जाता है। एक्ट बनने के बाद डॉक्टर या प्राइवेट हॉस्पिटल मरीज को भर्ती करने या उसका इलाज करने से मना नहीं कर सकेंगे। ये कानून सरकारी के साथ ही निजी अस्पतालों और हेल्थ केयर सेंटर पर भी लागू होगा।
‘इमरजेंसी’ शब्द पर विवाद
सबसे बड़ा विवाद ‘इमरजेंसी’ शब्द को लेकर है। डॉक्टर्स की चिंता है कि इमरजेंसी को परिभाषित नहीं किया गया है। इमरजेंसी के नाम पर कोई भी मरीज या उसका परिजन किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आकर मुफ्त इलाज की मांग कर सकता है। इससे मरीज, उनके परिजनों से अस्पतालों के स्टाफ और डॉक्टर्स के झगड़े बढ़ जाएंगे। पुलिस एफआईआर, कोर्ट-कचहरी मुकदमेबाजी और सरकारी कार्रवाई में डॉक्टर्स और अस्पताल उलझ कर रह जाएंगे।
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