Home Breaking News Bombay HC: ‘किसी व्यक्ति के मूल राज्य तक सीमित नहीं SC/ST एक्ट का दायरा..,’ बॉम्बे हाईकोर्ट ने कही यह बात

Bombay HC: ‘किसी व्यक्ति के मूल राज्य तक सीमित नहीं SC/ST एक्ट का दायरा..,’ बॉम्बे हाईकोर्ट ने कही यह बात

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Bombay HC: ‘किसी व्यक्ति के मूल राज्य तक सीमित नहीं SC/ST एक्ट का दायरा..,’ बॉम्बे हाईकोर्ट ने कही यह बात

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Scope of SC/ST Act not limited to a persons state of origin, it grants protection any part county: Bombay HC

Bombay High Court
– फोटो : Amar Ujala

विस्तार


बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का दायरा उस राज्य तक सीमित नहीं किया जा सकता, जहां किसी व्यक्ति को समुदाय का हिस्सा घोषित किया जाता है।

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