Home Breaking News दिल्ली: जीवनसाथी को जानबूझकर शारीरिक संबंध न बनाने देना क्रूरता, हाईकोर्ट की टिप्पणी; 35 दिन ही चला विवाह

दिल्ली: जीवनसाथी को जानबूझकर शारीरिक संबंध न बनाने देना क्रूरता, हाईकोर्ट की टिप्पणी; 35 दिन ही चला विवाह

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दिल्ली: जीवनसाथी को जानबूझकर शारीरिक संबंध न बनाने देना क्रूरता, हाईकोर्ट की टिप्पणी; 35 दिन ही चला विवाह

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Delhi High Court says deliberately denying physical relations to spouse is cruelty

दिल्ली हाईकोर्ट
– फोटो : पीटीआई

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हाईकोर्ट ने कहा कि जीवनसाथी का जानबूझकर संबंध बनाने से इनकार करना क्रूरता है। अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए परिवार अदालत से एक दंपती को मिले तलाक के आदेश को बरकरार रखा। उनकी शादी सिर्फ 35 दिन ही चली थी। वहीं एक दूसरे मामले में हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जीवनसाथी का चयन आस्था, धर्म से प्रभावित नहीं हो सकता है।

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