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सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : ANI
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दिल्ली में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र आमने-सामने हैं। इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री मुख्य सचिव की नियुक्ति के लिए नामों पर चर्चा करने के लिए क्यों नहीं मिल सकते हैं।
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा, दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री इस मुद्दे को लेकर आपस में क्यों नहीं मिलते। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हमेशा से मुख्य सचिव की नियुक्ति केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है। सीजेआई ने कहा, हमारे पास एक तरीका होना चाहिए, जिसके तहत सरकार काम करती है। मुझे यकीन है कि आप दोनों हमें कोई रास्ता दे सकते हैं।
उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से वकील हरीश साल्वे ने कहा, मुख्य सचिव की नियुक्ति के मुद्दे पर अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जो दुखद है। मामले में पीठ अब 28 नवंबर को सुनवाई करेगा।
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