Home Breaking News OPS-NPS: केंद्र ने खत्म किया एनपीएस और ओपीएस का ये अंतर, वित्त मंत्रालय ने इस श्रेणी के लिए जारी किया आदेश

OPS-NPS: केंद्र ने खत्म किया एनपीएस और ओपीएस का ये अंतर, वित्त मंत्रालय ने इस श्रेणी के लिए जारी किया आदेश

0
OPS-NPS: केंद्र ने खत्म किया एनपीएस और ओपीएस का ये अंतर, वित्त मंत्रालय ने इस श्रेणी के लिए जारी किया आदेश

[ad_1]

OPS-NPS: Center eliminated difference between NPS and OPS, Finance Ministry issued an order for this category

OPS-NPS
– फोटो : Amar Ujala/Sonu Kumar

विस्तार


वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें



केंद्र सरकार में पुरानी पेंशन बहाली और एनपीएस को खत्म करने के लिए आंदोलन हो रहा है। सरकारी कर्मचारी, जनवरी में भूख हड़ताल और उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने ओपीएस व एनपीएस के बीच का एक अंतर खत्म कर दिया है। नेशनल पेंशन सिस्टम ‘एनपीएस’ में इनवेलिड यानी विकलांगता पेंशन और फैमिली पेंशन के मामले में जो पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) नंबर जारी होता है, उसे ‘एन’ सीरिज के तहत जारी किया जाता है।

अगर ‘ओपीएस’ से जुड़ा कोई केस है, तो उसमें इस तरह का कोई अक्षर, जिससे उसकी श्रेणी का पता चले, जारी नहीं होता है। एनपीएस में पीपीओ नंबर जारी होता है, तो उस वक्त ‘एन’ लिखा जाता है। अब यह विभेद खत्म कर दिया गया है। यानी विकलांगता पेंशन या फैमिली पेंशन की फाइल पर पीपीओ नंबर जारी करते वक्त कोई विभेद नहीं होगा। अब ‘एन’ श्रेणी हटा दी गई है।  

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत केंद्रीय पेंशन लेख कार्यालय, द्वारा 18 दिसंबर को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में यह बात कही गई है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972, अब केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के तहत पेंशन/फैमिली पेंशन की प्रक्रिया पूरी होती है।






[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here