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OPS-NPS
– फोटो : Amar Ujala/Sonu Kumar
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केंद्र सरकार में पुरानी पेंशन बहाली और एनपीएस को खत्म करने के लिए आंदोलन हो रहा है। सरकारी कर्मचारी, जनवरी में भूख हड़ताल और उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने ओपीएस व एनपीएस के बीच का एक अंतर खत्म कर दिया है। नेशनल पेंशन सिस्टम ‘एनपीएस’ में इनवेलिड यानी विकलांगता पेंशन और फैमिली पेंशन के मामले में जो पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) नंबर जारी होता है, उसे ‘एन’ सीरिज के तहत जारी किया जाता है।
अगर ‘ओपीएस’ से जुड़ा कोई केस है, तो उसमें इस तरह का कोई अक्षर, जिससे उसकी श्रेणी का पता चले, जारी नहीं होता है। एनपीएस में पीपीओ नंबर जारी होता है, तो उस वक्त ‘एन’ लिखा जाता है। अब यह विभेद खत्म कर दिया गया है। यानी विकलांगता पेंशन या फैमिली पेंशन की फाइल पर पीपीओ नंबर जारी करते वक्त कोई विभेद नहीं होगा। अब ‘एन’ श्रेणी हटा दी गई है।
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत केंद्रीय पेंशन लेख कार्यालय, द्वारा 18 दिसंबर को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में यह बात कही गई है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972, अब केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के तहत पेंशन/फैमिली पेंशन की प्रक्रिया पूरी होती है।
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