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महाराष्ट्र: स्पीकर के फैसले के बाद सियासी बयानबाजी; संजय राउत ने इसे षडयंत्र बताया तो अठावले ने कही यह बात

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महाराष्ट्र: स्पीकर के फैसले के बाद सियासी बयानबाजी; संजय राउत ने इसे षडयंत्र बताया तो अठावले ने कही यह बात

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Maharashtra Politics
– फोटो : Amar Ujala

विस्तार


महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसला सुनाया। नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  गुट को ही असली शिवसेना माना। साथ ही 16 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी। इसके बाद से ही सियासी जगत में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। कोई इस फैसले से खुश दिखा तो किसी ने इससे नाखुशी जाहिर की।

पहले जानते फैसले के खिलाफ किसने क्या कहा…

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा कि आज का फैसला कोई न्याय नहीं है, ये एक षड्यंत्र है, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। हमारी लड़ाई न्यायालय में जारी रहेगी। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है। हमने सुना था ‘वही होता है जे मंजूर-ए-खुदा’ होता है’… 2014 के बाद एक नई परंपरा शुरू हुई है, ‘वही होता है’ जो मंजूर-ए-नरेंद्र मोदी और अमित शाह होता है। यही हम महाराष्ट्र में होते हुए देख रहे हैं… यह नैतिकता का एक दुर्भाग्यपूर्ण समझौता है। कुछ ऐसा किया जा रहा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ‘अवैध’ और ‘असंवैधानिक’ करार दिया था ‘कानूनी’ हो गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

उद्धव को मिला एनसीपी-कांग्रेस का साथ

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि इस फैसले के बाद अब उद्धव को सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। उन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलने की उम्मीद है। वहीं, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का फैसला असंवैधानिक है और यह एक अलोकतांत्रिक फैसला है और यह पार्टी के नियमों के खिलाफ है, उन्होंने स्वीकार किया कि असली शिवसेना 1999 थी, उन्होंने दोनों पक्षों के किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया। हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। इस फैसले के बाद लोकतंत्र खतरे में है और बीजेपी को इस फैसले से दिक्कत होगी। 

सुप्रीम कोर्ट जाएगी उद्धव गुट

मामले में अंबादास दानवे ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस फैसले को चुनौती देंगे। महाराष्ट्र विधान परिषद में एलओपी और शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा कि यह फैसला गलत है। अगर उन्हें यह फैसला देना ही था तो उन्होंने इतना समय क्यों लिया? यह शुरू से ही टाइम पास था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें।

अब जानिए फैसले पर किसने जताई खुशी…

मामले में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने जो फैसला दिया है ये फैसला नियम और कानून के मुताबिक है। 2/3 बहुमत के माध्यम से एकनाथ शिंदे के पास 37 MLA हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने भी शिंदे की शिवसेना को असली गुट माना। उद्धव ठाकरे को बहुत झटका लगा है।

महाराष्ट्र के मंत्री और शिव सेना (शिंदे गुट) नेता दीपक केसरकर ने कहा कि इस फैसले से लोकतंत्र मजबूत होगा। फैसले की सच्चाई यह है कि पार्टी में भी लोकतंत्र होना चाहिए। यह एक ऐतिहासिक फैसला है। यह निर्णय सभी तथ्यों के विश्लेषण के बाद लिया गया। यह एक सही निर्णय है।

राहुल नार्वेकर के फैसले की बड़ी बातें भी जान लीजिए

  • महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि शिवसेना के दो गुटों द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए संविधान पर कोई सहमति नहीं है। दोनों दलों के नेतृत्व संरचना पर अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। मुझे विवाद से पहले मौजूद नेतृत्व संरचना को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक संविधान तय करना होगा।
  • उन्होंने कहा कि शिवसेना के 2018 संशोधित संविधान को वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है। रिकॉर्ड के अनुसार, मैंने वैध संविधान के रूप में शिव सेना के 1999 के संविधान को ध्यान में रखा है।
  • उन्होंने कहा कि 21 जून 2022 को जब प्रतिद्वंद्वी गुट बना तब शिंदे गुट ही असली शिवसेना राजनीतिक दल था।
  • राहुल नार्वेकर ने कहा कि विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं। शिवसेना के किसी भी गुट का कोई भी विधायक अयोग्य नहीं।






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