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Kisan Andolan: पंजाब के सात जिलों के इन क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा पर रोक, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश

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Kisan Andolan: पंजाब के सात जिलों के इन क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा पर रोक, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश

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Internet services suspended in 20 police station areas of seven districts of Punjab

किसान आंदोलन।
– फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी (फाइल)

विस्तार


पंजाब के सात जिलों में सोमवार को भी इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसके तहत इंटरनेट बंद के पहले के आदेश को 26 फरवरी सोमवार तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। ये आदेश 20 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। केंद्र सरकार ने ये आदेश इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 की धारा 7 के तहत जारी किया है।

इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान और किसान यूनियनों ने पंजाब के कई जिलों में इंटरनेट बंद करने का मुद्दा उठाया था, लेकिन बावजूद इसके उनकी बात दरकिनार रखते हुए केंद्र ने अपने आदेश को आगे भी जारी रखने का फैसला लिया है। मान ने केंद्र को पत्र लिखकर इंटरनेट तुरंत प्रभाव से शुरू करने को कहा था और साथ ही केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक में भी इस मुद्दे उठाया था। 

इन क्षेत्रों में रहेगी पाबंदी

पटियाला जिला के पुलिस स्टेशन शंभू, जुलकां, पासियां, पत्रां, शुतराना, समाना, घनौर, देवीगढ़ और बलभेरा में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। इसके अलावा मोहाली के पुलिस स्टेशन लालड़ू, बठिंडा के पुलिस स्टेशन संगत, श्री मुक्तसर साहिब के पुलिस स्टेशन खलियांवाली, मानसा के पुलिस स्टेशन सरदूलगढ़, संगरुर के पुलिस स्टेशन खनौरी, मूनक, लेहरा, सुनाम, झाझली और फतेहगढ़ साहिब के पुलिस स्टेशन फतेहगढ़ साहिब के क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी।

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