Home Breaking News Mukhtar Ansari: मुख्तार को 18 महीने में आठवीं बार सजा, पहले भी हुई थी उम्रकैद; पढ़ें माफिया कब-कब हुआ दंडित?

Mukhtar Ansari: मुख्तार को 18 महीने में आठवीं बार सजा, पहले भी हुई थी उम्रकैद; पढ़ें माफिया कब-कब हुआ दंडित?

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Mukhtar Ansari: मुख्तार को 18 महीने में आठवीं बार सजा, पहले भी हुई थी उम्रकैद; पढ़ें माफिया कब-कब हुआ दंडित?

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Mukhtar Ansari sentenced for eighth time in 18 months in Fake arms licence

Mukhtar Ansari
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


मुख्तार अंसारी को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत में बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही दो लाख दो हजार का जुर्माना भी लगाया गया। इस दौरान मुख्तार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया। इसी अदालत ने ही 5 जून 2023 को अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मुख्तार को अब तक सात मामलों में सजा मिल चुकी है। आठवें मामले में वाराणसी कोर्ट ने सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुख्तार अंसारी ने 10 जून 1987 को दोनाली बंदूक के लाइसेंस के लिए गाजीपुर के जिलाधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि गाजीपुर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति प्राप्त कर उसने शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किया था। फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद सीबीसीआईडी ने 4 दिसंबर 1990 को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में मुख्तार अंसारी, तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर समेत पांच नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

जांच के बाद तत्कालीन आयुध लिपिक गौरीशंकर श्रीवास्तव और मुख्तार अंसारी के विरुद्ध 1997 में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान गौरीशंकर श्रीवास्तव की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध 18 अगस्त 2021 को मुकदमा समाप्त कर दिया गया। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी विनय कुमार सिंह और अभियोजन अधिकारी उदय राज शुक्ला ने पक्ष रखा।

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