[ad_1]

सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : ANI
विस्तार
आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिस्ट्रीशीट पुलिस का आंतरिक दस्तावेज है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को खिलाफ दर्ज हिस्ट्रीशीट में छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
[ad_2]
Source link