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ज्ञानवापी: एएसआई सर्वे में मिले साक्ष्य सुरक्षित रखे जाएंगे, जिला अदालत का आदेश, मसाजिद कमेटी ने जताई आपत्ति

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ज्ञानवापी: एएसआई सर्वे में मिले साक्ष्य सुरक्षित रखे जाएंगे, जिला अदालत का आदेश, मसाजिद कमेटी ने जताई आपत्ति

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Evidence found in Gyanvapi ASI survey will be kept safe court orders  Masjid Committee objection

ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे जारी
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी मामले में वादिनी राखी सिंह के आवेदन पर गुरुवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत का आदेश आ गया। ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण(एएसआई) की ओर जारी सर्वे में मिले साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाएगा। इसके लिए टीम बनाकर निगरानी की बात भी कही।

अदालत ने यह एएसआई से यह भी कहा है कि सर्वे में मिले अब तक साक्ष्यों की एक सूची बनाकर जिला मजिस्ट्रेट और कोर्ट को सौंपे। जिला जज की अदालत ने आदेश में कहा कि एएसआई सर्वे में मिले सभी साक्ष्य और अवशेषों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए ताकि जांच में पारदर्शिता रहे और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सके। 

जिला जज ने यह आदेश मां श्रृंगार गौरी वाद की वादिनी राखी सिंह के आवेदन पर उनका और विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी का पक्ष सुनने के बाद दिया है। मसाजिद कमेटी ने राखी सिंह के आवेदन पर आपत्ति दाखिल की थी। इसी के साथ जिला जज ने चार अन्य महिला वादिनियों और अन्य लंबित आवेदनों पर सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तिथि नियत कर दी।

ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आज 40वां दिन

इधर, ज्ञानवापी में वजूस्थल को छोड़कर संपूर्ण परिसर का वैज्ञानिक सर्वे जारी है। गुरुवार को सर्वे का 40वां दिन है। वैज्ञानिक रूप से संरचनाओं की जांच करने के लिए कार्यशील फर्श के स्तर से ऊपर के मलबे आदि की सफाई जारी है। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के अनुसार दोनों पक्षों और उनके अधिवक्ताओं की मौजूदगी में सर्वे का काम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है।  

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