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पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी। (फाइल)
– फोटो : amar ujala
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पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी से जुड़े व्यापारी के बेटे राहुल के अपहरण कांड का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। आरोपियों की तरफ से एक रिट याचिका दाखिल की गई है, जिसमें एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय के डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र को खारिज करने के छह सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका में दलील दी गई है कि पुलिस के आरोपपत्र में उनमें से किसी पर अपहरण से संबंधित साक्ष्य नहीं हैं, इसलिए निचली अदालत में उनके खिलाफ केस में चार्ज फिक्स करना सही नहीं है।
शुक्रवार को केस की सुनवाई के दौरान आरोपियों की तरफ से उच्च न्यायालय में रिट दाखिल करने की सूचना देते हुए याचिका के निस्तारण तक मोहलत की अर्जी दी गई। ऐसे में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय / विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने पांच दिन की मोहलत देते हुए अगली सुनवाई के लिए आठ नवंबर की तारीख तय की है।
बता दें कि छह दिसंबर 2001 को शहर के व्यापारी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल के अपहरण मामले में सात आरोपियों पर केस दर्ज किया गया था। इसमें हनुमान शुक्ला उर्फ काका, अजय मिश्रा, आनंद सिंह, राम विलास, जग प्रताप वर्मा, नैनीश शर्मा, शिवम आरोपी बनाए गए। तफ्तीश के दौरान पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का नाम भी केस में जोड़ा गया।
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